
प्रतीकात्मक छवि
Ballia: एक जनवरी 2025 को एक तरफ लोग जश्न में डूबे हुए थे तो दूसरी तरफ नरही थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव में मातम का माहौल था, नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती शिशु मन्दिर नरायनपुर में स्कूली बच्चों का झगड़ा इतना विकराल रूप पकड़ लिया कि वहीं के जीतू गुप्ता को पहले बचाव कर रहा प्रशान्त गुप्ता को कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर हत्या कर दी। इसके बाद दूसरा बच्चा गोलू व जीतू को बचाव कर रखा था, उसे भी नहीं छोड़ा और गोलू की भी निर्मम हत्या कर दी।
इसी मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने अभियोजन से संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरान्त चार अभियुक्तों शिवम् राय उर्फ करिया पुत्र उमेश राय, प्रियांशु राय पुत्र पवन राय ,रुद्रेश उर्फ शिवम पुत्र लालू उर्फ नमोनरायन राय, नरायनपुर नरही एवं बिट्टू यादव पुत्र ललन यादव (इमिलिया टोला) नरायनपुर नरही को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। वही सभी धाराओं को मिलाकर एक लाख 25हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दिलाया जाए।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना नरही थाना अंतर्गत प्रज्ञा स्कूल के पास 01 जनवरी 2025 को समय करीब शाम 7 व 8 बजे की है। नरायनपुर गाँव निवासिनी उर्मिला देवी व लक्ष्मण गुप्ता ने थाने में तहरीर दर्ज करायी थी कि जीतू गुप्ता सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल नारायनपुर में दसवीं कक्षा में पढ़ता था।
उसके मित्र भोलू को मारने पीटने की धमकी अभियुक्त गण दे रहे थे, जिसकी शिकायत प्रधानाचार्य से किये थे, उसी रंजिश को लेकर जीतू को अभियुक्त गण पीट रहे थे। जहाँ बचाव कर रहे प्रशांत एवं गोलू को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और निर्मम हत्या कर दी। इस मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त विवेचक ने आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा। जिसको संज्ञान लेते हुए सीजेएम कोर्ट ने परीक्षण के उपरांत उक्त फैसला सुनाया।
Location : Ballia
Published : 11 June 2026, 7:12 PM IST
Topics : Ballia court Double Murder punishment UP News