
ITR भरने की आखिरी तारीख क्या है? (Img: pexels)
New Delhi: अगर आप हर साल की तरह यह सोच रहे हैं कि अभी काफी समय है और बाद में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर देंगे, तो इस बार यह लापरवाही महंगी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है। समय पर ITR दाखिल करने से न सिर्फ लेट फीस और ब्याज से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय कार्यों में भी परेशानी नहीं होती।
टैक्सपेयर्स / ITR फॉर्म आखिरी तारीख
ITR-1 और ITR-2 (सैलरी, कैपिटल गेन) 31 जुलाई 2026
ITR-3 और ITR-4 (बिना टैक्स ऑडिट वाले बिजनेस) 31 अगस्त 2026
ITR-3 और ITR-4 (टैक्स ऑडिट वाले मामले) 31 अक्टूबर 2026
ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले बिजनेस 30 नवंबर 2026
बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026
रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2027
अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च 2031
अगर तय समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं हो पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए नियमानुसार लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है।
यदि बिलेटेड रिटर्न की समय सीमा भी निकल जाए, तो ITR-U (Updated Return) दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसे संबंधित असेसमेंट ईयर समाप्त होने के बाद चार साल तक, यानी 31 मार्च 2031 तक दाखिल किया जा सकता है।
अगर ITR दाखिल करने के बाद कोई जानकारी गलत भरने या टैक्स छूट (Deduction) छूटने का पता चलता है, तो रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 है।
यदि यह समय सीमा भी निकल जाए, तो अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि इसमें नई टैक्स छूट का दावा नहीं किया जा सकता और इसे दोबारा संशोधित भी नहीं किया जा सकता।
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR फॉर्म आ गए, अब सबसे बड़ा सवाल- कब और कैसे करें फाइल?
हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन AY 2026-27 के लिए अभी भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियम ही लागू रहेंगे।
नए कानून में कुछ धाराओं के नंबर बदले गए हैं।
लेट फाइलिंग पर ब्याज: धारा 234A - धारा 423
लेट फीस: धारा 234F - धारा 428
बिलेटेड रिटर्न: धारा 139(4) - धारा 263(4)
अपडेटेड रिटर्न: धारा 139(5) - धारा 263(5)
इसलिए इस असेसमेंट ईयर के लिए टैक्सपेयर्स को पुराने नियमों के अनुसार ही ITR दाखिल करना होगा।
Location : New Delhi
Published : 7 July 2026, 2:29 PM IST