
प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
New Delhi: केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को मौजूदा 20 साल से बढ़ाकर 50 साल तक करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को बार-बार RTO के चक्कर से राहत देना और पूरी प्रक्रिया को आसान व डिजिटल बनाना है।
फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस को तय अवधि के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन सरकार अब इस नियम को बदलने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्ताव के तहत DL की वैधता को 20 साल से बढ़ाकर सीधे 50 वर्ष तक करने पर विचार किया जा रहा है।
अगर यह नियम लागू होता है तो लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अभी लोगों को कई बार डॉक्यूमेंट जमा करने और RTO कार्यालय जाने की जरूरत पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में समय और मेहनत दोनों लगते हैं।
सरकार का मानना है कि वैधता बढ़ने से लोगों की परेशानी कम होगी और प्रशासनिक काम भी आसान हो जाएगा। इससे सिस्टम अधिक सरल और प्रभावी बनेगा।
सरकार केवल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, बल्कि पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया को भी आसान बनाने की योजना पर काम कर रही है।
अभी वाहन बेचने के बाद नए मालिक के नाम ट्रांसफर कराने के लिए कई फॉर्मेलिटीज और RTO विजिट करनी पड़ती है। लेकिन नए प्रस्ताव के तहत इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है।
इससे वाहन खरीदने और बेचने के बाद मालिकाना हक का ट्रांसफर घर बैठे इंटरनेट के जरिए पूरा किया जा सकेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जाएं। इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
ऑनलाइन सिस्टम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस भुगतान और आवेदन की स्थिति ट्रैक करना आसान होगा। लोग सीधे सरकारी पोर्टल के जरिए सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
सरकार सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी नए कदम उठा रही है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाने की योजना है।
निगेटिव पॉइंट सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें नियम उल्लंघन पर ड्राइवर के खाते में निगेटिव अंक जुड़ेंगे। तेज रफ्तार से वाहन चलाना, रेड लाइट जंप करना या शराब पीकर ड्राइविंग करने जैसे मामलों में अंक काटे जा सकते हैं।
Location : New Delhi
Published : 9 June 2026, 11:49 AM IST