
कार शोरूम फर्जीवाड़ा (Source: AI Generated)
New Delhi: नई गाड़ी खरीदने का रोमांच ही अलग होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई पर पानी फेर सकती है। इन दिनों बाजार में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां फर्जी डीलर ग्राहकों को कम कीमत का झांसा देकर पुरानी या खराब गाड़ियां थमा देते हैं। ऐसे में बाद में गाड़ी की वारंटी और सर्विसिंग को लेकर बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यदि आप भी किसी धोखे से बचना चाहते हैं, तो गाड़ी खरीदने से पहले केवल दो मिनट में डीलर की मान्यता (ऑथराइज्ड क्रेडिबिलिटी) की जांच इस तरह कर सकते हैं।
किसी भी डीलर के वैध होने की पुष्टि करने का सबसे बेहतरीन तरीका संबंधित कार निर्माता कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको 'फाइंड ए डीलर' या 'डीलर लोकेटर' का विकल्प आसानी से मिल जाएगा।
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इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने राज्य और शहर का चयन करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर उस कंपनी द्वारा अधिकृत सभी डीलर्स की सूची और पते आ जाएंगे। यदि संबंधित शोरूम का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, तो वहां से गाड़ी खरीदने का जोखिम बिल्कुल न उठाएं।
यदि आप सीधे शोरूम पर जाकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहां मौजूद सेल्स मैनेजर से कंपनी द्वारा जारी अधिकृत डीलर सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहें। हर असली और मान्यता प्राप्त डीलर के पास कंपनी का अधिकृत प्रमाण पत्र होता है।
आमतौर पर यह सर्टिफिकेट शोरूम की दीवार पर या रिसेप्शन के पास फ्रेम करके लगाया जाता है। इसमें डीलर का नाम, वैधता की तारीख और कंपनी के अधिकारियों के हस्ताक्षर दर्ज होते हैं। अगर डीलर यह प्रमाण पत्र दिखाने में आनाकानी करे, तो समझ लें कि मामला संदिग्ध है।
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वेबसाइट और सर्टिफिकेट के अलावा, आप सीधे कंपनी के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर सकते हैं। वहां के अधिकारियों को शोरूम का नाम और पता बताकर यह पुष्टि कर लें कि वह डीलर उनके नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं।
इसके साथ ही, गाड़ी बुक करते समय दिए जाने वाले टोकन अमाउंट की रसीद की अच्छी तरह जांच करें। एक असली डीलर की रसीद पर कंपनी का आधिकारिक लोगो, डीलर का रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर और कानूनी नाम स्पष्ट रूप से छपा होता है। कभी भी किसी सादे कागज पर या बिना पक्के बिल के पेमेंट न करें।
Location : New Delhi
Published : 29 September 2026, 9:29 AM IST