अभिनेत्री प्रीति को तीन साल की सजा, मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने का आरोप

मुंबई की एक अदालत ने फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के मामले में मॉडल-एक्ट्रेस प्रीति जैन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

Updated : 28 April 2017, 3:27 PM IST
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मुंबई: मुंबई सिविल और सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को मॉडल प्रीति जैन को मधुर भंडारकर के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में दोषी पाया है। प्रीती जैन को दोषी पाते हुए अदालत ने तीन साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

शुक्रवार को इस सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने इस के साथ अपराध में शामिल होने के आरोप में प्रीति के दो अन्य सहयोगी नरेश परदेशी और शिवराम दास को भी तीन साल तक सजा सुनाई है। बता दें कि प्रीति जैन वही मॉडल हैं जिन्होंने 2004 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भंडारकर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। हालांकि वो यह साबित करने में नाकामयाब रही थीं। 

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर

इस मामले के एक साल बाद प्रीति ने मधुर भंडारकर को मारने के लिए फिरौती दी थी। प्रीति ने इस काम के लिए 75 हजार रुपए दिए थे। जब काम पूरा नहीं हुआ तो प्रीति ने अपने पैसे वापस मांगे जिसके बाद ये मामला पुलिस के सामने आया। एक सप्ताह की लंबी जांच के बाद पुलिस ने 10 सितंबर 2005 को मामला दर्ज किया था। पुलिस ने परदेसी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।
 
इसके बाद पुलिस ने परदेशी के दोस्त शिवराम दास को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें की शिवराम दास ने कथित तौर पर हथियार और शूटर की व्यवस्था करने में प्रीति की मदद की थी।

 

Published : 
  • 28 April 2017, 3:27 PM IST

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