माल्या की संपत्ति का मामला, SC में सुरक्षित रखा फैसला

उच्चतम न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या से पूछा कि क्या वह अपनी संपत्ति की सही जानकारी देंगे या नहीं

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 March 2017, 6:18 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिजनसमैन विजय माल्या के खिलाफ बैंकों के एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि माल्या ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है वह सही है या नहीं। अदालत साथ ही यह भी जानना चाह रही है कि माल्या ने कहीं कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने माल्या को बिना इजाजत के किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि यह माल्या पर आने वाले आदेश के पालन को सुनिश्चित करे, क्योंकि माल्या देश छोड़ चुके हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एसबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि माल्या के ऊपर 9200 करोड़ बकाया है। वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या को देश लाने की कोशिश हो रही है।

वहीं बैंक एसोसिएशन का कहना है कि माल्या को 40 मीलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराया जाए। साथ ही कहा कि माल्या की अर्जी पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि माल्या बार बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। माल्या के वकील ने कहा कि उनकी संपत्तियां बैंक जब्त कर चुकी है और ऐसे में 9200 करोड़ रुपये वह नहीं चुका पाएंगे। बैंक चाहे तो जो 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त की हुई है उसे बेच सकती है।

Published : 

No related posts found.