अब मॉल रोड पर हॉर्न बजाया तो होगी कार्रवाई! नैनीताल में 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम, पर्यटकों को मिलेगा बड़ा सुकून

नैनीताल की मॉल रोड को नो हॉर्न जोन घोषित करने की तैयारी पूरी हो गई है। 1 अगस्त से अनावश्यक हॉर्न बजाने पर रोक लागू होगी। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 1 July 2026, 9:02 PM IST

Nainital: पर्यटन नगरी नैनीताल में बढ़ते यातायात दबाव और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में तय किया गया कि शहर की प्रसिद्ध मॉल रोड को 'नो हॉर्न जोन' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांत, सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है।

बैठक में ये रहे शामिल

बैठक में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी तथा टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।

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हर साल बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक

कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं और मॉल रोड शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण है। ऐसे में लगातार और बिना वजह हॉर्न बजाने से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य 1 अगस्त से मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि नियमों का प्रभावी ढंग से पालन कराया जा सके।

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कमिश्नर ने मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और वाहन चालकों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही नैनीताल को शांत, स्वच्छ और बेहतर पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है।

Location :  Nainital

Published :  1 July 2026, 9:02 PM IST