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सूचना न देने पर नपे अफसर
देहरादून: पंचायतों में कराए गए कार्यों की सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा पंचायत विभाग एवं शिक्षा विभाग के दो लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सूचना का अधिकार के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की सूचना नहीं दिए जाने पर सख्त रुख को देखते हुए विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खंड सितारगंज को अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा निलंबित किया गया है।
जानकारी के अनुसार उधमसिंहनगर जिले के निवासी निखिलेश घरामी द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2019 से सितारगंज ब्लाक के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवीपुरा, डियोड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना, बलखेड़ा एवं सिद्धानवदिया में कराये गये कार्यों एवं खुली बैठक के निर्णयों आदि की जानकारी मांगी थी। लेकिन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना ग्राम प्रधानों के पास होने का कथन करते हुए पूरे साल भर तक सूचना प्रेषित नहीं की गयी।
आवेदक ने सूचना नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की जहां राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपील की। सुनवाई के दौरान एक साल तक आवेदक को सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती मीनू आर्य सहित संबंधित ग्राम प्रधानों को आयोग में तलब किया।
आयोग के कड़े रुख के उपरांत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को आंशिक सूचना प्रदान की गयी जबकि समस्त ग्राम प्रधानों ने लिखित में आयोग को अवगत कराया कि सूचना से संबंधित समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास हैं।
सुनवाई में स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना छिपायी गयी। आयोग द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को पक्षकार बनाते हुये प्रकरण को गंभीरता से लिये जाने के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित किया गया है।
आयोग ने सूचना न दिये जाने पर लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना अधिरोपित करते हुये सूचना न दिये जाने के कारणों का पता लगाते हुए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की है।
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
Location : Dehradun
Published : 26 May 2025, 8:02 PM IST
Topics : Dehradun: Panchayat officer development works Right to information State Information Commission suspended
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