
Lucknow: उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार अब स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 जून 2026 तक पूरी की जा सकेगी।
जारी पत्र में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2/2026/93/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2026-1/3/96 दिनांक 05 मई 2026 का संदर्भ लिया गया है। इसमें स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) June 1, 2026
शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरण नीति से संबंधित सभी कार्य अब विस्तारित अवधि यानी 15 जून 2026 तक ही पूरे किए जाएं। इसके भीतर ही अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि बढ़ाई गई समयावधि का पालन करते हुए सभी आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण की जाए, ताकि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
Location : Lucknow
Published : 1 June 2026, 9:57 AM IST