UP News: पैतृक संपत्ति विवाद में पुलिस हस्तक्षेप पर हाईकोर्ट सख्त, एसपी सोनभद्र व रायपुर एसओ तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति विवाद के मामले में सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक तथा रायपुर थाना प्रभारी को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 14 May 2026, 7:34 PM IST

Sonbhadra News: सोनभद्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति विवाद के मामले में सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक तथा रायपुर थाना प्रभारी को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरी खबर?

जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव व उनके पुत्र सुखपाल यादव एवं सत्यपाल यादव की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

पुलिस ने इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों?

याचिका में आरोप लगाया गया था कि भाइयों के बीच चल रहे संपत्ति बंटवारे के विवाद में पुलिस ने अनुचित हस्तक्षेप किया और पक्षकारों को थाने लाकर कार्रवाई की। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने एसपी सोनभद्र को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि पुलिस ने इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों किया।

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सभी अभिलेख दाखिल करने का आदेश

अदालत ने यह भी कहा कि जिस समय पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई, उस दौरान थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते हुए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर सभी अभिलेख दाखिल करने का आदेश दिया है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक थाना रायपुर में दर्ज केस अपराध संख्या 58/2026 में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह मुकदमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 115(2), 121(1), 132 एवं 221 के तहत दर्ज है।

Location :  Sonbhadra

Published :  14 May 2026, 7:34 PM IST