महराजगंज में लगा परिवहन मेला, जानिए दो पहिया से मालवाहन तक कितनी मिली कर छूट

यूपी सरकार ने वाहनों के कर की दरों में संशोधन करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। महराजगंज में दो दिवसीय परिवहन मेले के माध्यम से वाहन स्वामियों को एकमुश्त कर जमा कर छूट का लाभ उठाने की अपील की गई।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 20 February 2026, 8:26 PM IST

महराजगंज: जनपद में दो दिवसीय आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने वाहन स्वामियों के साथ बैठक कर नई कर दरों, छूट एवं भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।  परिवहन अनुभाग-4 द्वारा  परिवहन यानों के कर की दरों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन सन 2025 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 की धारा 4(1-क) के अंतर्गत लागू होगा।

इन वाहनों पर एकमुश्त कर

भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दो पहिया मोटरसाइकिल : वाहन के मूल्य का 12.5%, तिपहिया मोटर कैब : वाहन के मूल्य का 7%, मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) और मैक्सी कैब 10 लाख रुपये तक मूल्य : 10.5%, 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य : 12.5%

अन्य वाहनों पर कर दरें

अनुसूची-एक से भिन्न यानों पर निम्न दरें निर्धारित की गई हैं—
निर्माण उपस्कर/विशेष प्रयोजन यान : 6%
मालवाहन (GVW के आधार पर)
3000 किग्रा तक : 3%
3000 किग्रा से अधिक व 7500 किग्रा तक : 6%

पुराने वाहनों को विशेष छूट

पहले से पंजीकृत वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना करते समय पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर प्रचलित कर राशि में 8% की छूट दी जाएगी। हालांकि यह छूट कुल देय कर की 75% राशि से अधिक नहीं होगी।
इस प्रावधान से पुराने वाहन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

महराजगंज में दो दिवसीय परिवहन मेला

अधिसूचना के प्रचार-प्रसार के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मनोज कुमार सिंह  महराजगंज कार्यालय परिसर में 20 एवं 21 फरवरी 2026 को परिवहन मेले का आयोजन किया गया है।

इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने वाहन स्वामियों के साथ बैठक कर नई कर दरों, छूट एवं भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 20 February 2026, 8:26 PM IST