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रायबरेली में आरटीई अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, लॉटरी और विद्यालय आवंटन शामिल है। निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली
Reabareli: रायबरेली जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा अथवा कक्षा 1 में ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा।
बीएसए राहुल सिंह ने जानकारी दी कि आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं लॉक करने की अवधि 02 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद 18 फरवरी 2026 को लॉटरी कराई जाएगी। लॉटरी के उपरांत बीएसए द्वारा विद्यालय आवंटन के सापेक्ष नामांकन के लिए आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तय की गई है।
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द्वितीय चरण के अंतर्गत आवेदन एवं लॉक करने की तिथि 21 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक होगी। इस चरण की लॉटरी 9 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि विद्यालय आवंटन संबंधी आदेश 11 मार्च 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। वहीं तृतीय चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं लॉक करने की अवधि 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। इस चरण की लॉटरी 27 मार्च 2026 को होगी और अंतिम रूप से 29 मार्च 2026 तक नामांकन के आदेश निर्गत किए जाएंगे।
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अभिभावक आवेदन कर सकेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से पात्र बच्चों को समय पर लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक अथवा कक्षा 1 की कुल क्षमता के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों का शत-प्रतिशत मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराया जाए। यह कार्य महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी नवीन शासनादेश और दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।