रायबरेली में मिशन शक्ति 5.0 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिला कल्याण योजनाओं, कानूनी अधिकारों और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

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विकास भवन में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
इसी क्रम में विकास भवन स्थित महात्मा गांधी सभागार में ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013’ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने की। इस अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 की जारी कार्ययोजना के अनुसार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई।
महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश
जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और गरिमापूर्ण वातावरण में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।
आंतरिक परिवाद समिति की जानकारी
कार्यक्रम के दौरान कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) के गठन से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यालय एवं संस्थान में इस समिति का गठन अनिवार्य है, जिससे किसी भी महिला कर्मचारी की शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण किया जा सके।
महिला कल्याण योजनाओं की दी गई जानकारी
जिला मिशन समन्वयक शेफाली सिंह ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही महिला की पुत्री विवाह सहायता, दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना शामिल हैं।
महिला और बाल संरक्षण कानूनों पर चर्चा
कार्यक्रम में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को इन कानूनों के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों और संरक्षण की जानकारी दी गई।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी
जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी ने महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए उपलब्ध विभिन्न टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने 1930 साइबर हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा, 112 आपातकालीन पुलिस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा, 1090 वूमेन पावर लाइन और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में बताया।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रशासन की पहल
कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे।