Site icon Hindi Dynamite News

Raebareli: सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर पुलिस सख्त, हुई ये कार्रवाई

रायबरेली में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जातिगत व अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Post Published By: Jay Chauhan
Published:
Raebareli: सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर पुलिस सख्त, हुई ये कार्रवाई

Raebareli: रायबरेली पुलिस ने सोशल मीडिया पर जातिगत व अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पहला मामला थाना कोतवाली नगर का है जिसमे पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर विशेष जातिगत अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

आपत्तिजनक टिप्पणी पर हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार  विगत दिनों सोशल मीडिया पर विशेष जातिगत अमर्यादित टिप्पणी करने व समाज में सौहार्द बिगाड़ने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-387/2025 धारा-196(2)/299/127(2)351 (3) बीएनएस व धारा- 67 आईटी एक्ट व धारा-7 सीएलए एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 10 अक्टूबर2025 को आरोपीगण 1. महेश मौर्या पुत्र सरजू प्रसाद निवासी सकरा रतनसीपुर थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली, विनोद मौयां उर्फ सुशील कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना जायस जनपद अमेठी को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालान माननीय न्यायालय किया गया था।

रायबरेली में चार दिन ठप रहेगा बैनामा कार्य, जानिये कब तक नहीं करवा सकेंगे काम; क्या है कारण?

इसी क्रम में 6 नवम्बर को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये आरोपी सचिन तिवारी उर्फ पुष्पेश तिवारी पुत्र आदित्य कुमार तिवारी नि० ग्राम देवऊ का पुरवा मजरे टांगन थाना जगतपुर रायबरेली को नियमानुसार गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालान न्यायालय किया गया है।

वहीं एक अन्य मामले में चुनावी रंजिश को लेकर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने व मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। इसमें भी कुछ दिनों सोशल मीडिया पर चुनावी रंजिश को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने व समाज में सौहार्द बिगाड़ने तथा मारपीट के संबंध में वादी धर्मेन्द्र सिंह से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ऊंचाहार पर मु0अ0सं0-406/2025 धारा-126(2)/308(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम अमन सिंह व राज कुमार सिंह अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती फरार घोषित! रायबरेली कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

जिसमें थाना ऊंचाहार पुलिस टीम द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 6 नवम्बर को आरोपी अमन सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह निवासी ग्राम कमालपुर पोस्ट उमरन थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालान न्यायालय किया गया था।

पुलिस ने लोगों से की ये अपील

पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि जाती है कि सोशल मीडिया पर जातिगत विद्वेष फैलाने संबंधी भड़काऊ पोस्ट एवं टिप्पणी न करें। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सामाजिक समुदाय या जाति विशेष को लेकर भड़काऊ पोस्ट एवं टिप्पणी की जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Exit mobile version