
रायबरेली: जनपद के आरटीओ विभाग की लापरवाही से राजस्व को लगातार चूना लगाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला कृषि के लिए ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें लगने वाली ट्राली का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ट्रैक्टर का उपयोग कृषि कार्य हेतु ही किया जाना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो सड़को पर फर्राटा भरते ट्रैक्टर आपको जरूर दिख जाएंगे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कृषि कार्य मे लगे ट्रैक्टर ट्रॉली की कोई ईटे की ढूलाई कर रहा है या फिर मौरंग गिट्टी या सीमेंट लाद कर फर्राटा भरते सड़कों पर जरूर दिख जाएंगे। इस पूरे मामले पर आरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार यादव से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर इस तरह के वाहन सड़को पर दिखाई पड़ते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।
देखा जाए तो सड़को पर फर्राटा भर रहे इन ट्रैक्टरों को जिन पर ना तो नंबर प्लेट है और जिन पर नंबर है भी वह ना ही हाई सिक्योरिटी नंबर है। यह वाहन कमर्शियल यूज़ में लिए जा रहे हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अरविंद कुमार यादव आरटीओ प्रशासन का कहना है कि यदि कोई कृषि वहां कमर्शियल उसे में लाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रवर्तन विभाग कार्रवाई करता है। कुछ वाहनों का चालान की कार्रवाई परिवर्तन अधिकारी द्वारा की गई है। इसको आगे भी हम जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि कार्य के लिए बन गए। वह कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए यदि वह व्यावसायिक कार्यों में कमाई का जरिया बन रहा है तो उसके लिए सरकारी टैक्स जमा करना जरूरी होता है यदि वह ऐसा नहीं करता है तो कार्रवाई की जाती है। अब देखना यह होगा कि आरटीओ विभाग इस प्रकार की लापरवाही पर कब एक्शन लेता है।
Location : Raebareli
Published : 23 June 2025, 6:43 PM IST