24 साल बाद बदला फैसला… चुनावी धमकी मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को लेकर मिर्जापुर कोर्ट का चौंकाने वाला रुख

मिर्जापुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने भदोही के ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके भतीजे मनीष मिश्रा समेत छह आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने करीब 24 साल पुराने धमकी के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को निरस्त कर दिया है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 21 August 2026, 3:52 PM IST

Mirzapur: मिर्जापुर स्थित एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा सहित छह आरोपियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फरवरी 2025 में सुनाई गई दो वर्ष की सजा को रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले से सभी आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

24 साल पुराना है मामला

यह मामला वर्ष 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है। उस समय ज्ञानपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी गोरखनाथ पांडेय और समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी विजय मिश्रा चुनाव मैदान में थे। चुनाव के दौरान पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय के भाई को कथित रूप से धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और लंबे समय तक न्यायालय में सुनवाई चलती रही।

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निचली अदालत ने सुनाई थी दो साल की सजा

फरवरी 2025 में निचली अदालत ने विजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया।

कानूनी प्रक्रिया के बाद मिला फैसला

एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपना निर्णय सुनाया। अदालत के आदेश के बाद इस बहुचर्चित मामले में आरोपियों को राहत मिल गई है। हालांकि विस्तृत न्यायिक आदेश के आधार पर ही फैसले के कानूनी पहलुओं की पूरी जानकारी सामने आएगी।

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राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

विजय मिश्रा पूर्वांचल की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं। ऐसे में अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल इस मामले में अदालत के आदेश के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी।

Location :  Mirzapur

Published :  21 August 2026, 3:52 PM IST