मैनपुरी में एक युवती की ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा मिली। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में तीन अन्य आरोपितों को सबूत न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया गया।

कोर्ट ने सुनाया फैसला (Img: Google)
Mainpuri: मैनपुरी में दो साल पहले हुए ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने दोषी माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था। अशोक यादव और उसकी पत्नी रामा देवी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। युवती के प्रेम संबंध थे। उसके माता-पिता नाराज थे और उसे अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह मामला भोगांव थाना क्षेत्र का था।
युवती का नाम लक्ष्मी यादव था। उसके पास के गांव के एक युवक से प्रेम संबंध थे। वह उससे विवाह करना चाहती थी। लेकिन युवती के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। उसकी शादी के लिए उन्होंने एटा के अलीगंज में एक और लड़के से शादी तय कर दिया था। 21 फरवरी 2023 को लक्ष्मी की शादी होनी थी। वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। इस पर नाराज होकर अशोक यादव और उसकी पत्नी रामा देवी ने शादी के दो दिन पहले लक्ष्मी का गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों ने शव को पास ही के पशु बांधने वाले जगह पर छुपा दिया।
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हत्याकांड के बाद अशोक यादव के घर पर ताला लगा देखकर आसपास के लोग चौकस हो गए। चौकीदार मनोज कुमार ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद 20 जनवरी 2023 को पुलिस ने गड्ढे से युवती का शव बरामद किया और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा।
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मामला एडीजे चतुर्थ के न्यायालय में चला और अभियोजन पक्ष से पुष्पेंद्र दुबे ने कड़ी पैरवी की। इस दौरान शिकायतकर्ता, गवाह और विवेचक की गवाही पेश की गई। जिससे आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले। न्यायाधीश जाहिंद्रपाल सिंह ने अशोक यादव और रामा देवी को ऑनर किलिंग का दोषी पाया। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। इनपर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में तीन अन्य आरोपितों को सबूत न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया गया।