Maharajganj: अब मैरेज हॉल-टेंट व्यवसाय भी आए के GST के दायरे में, कमिश्नर ने व्यापारियों संग की समीक्षा

जनपद में जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर कमिश्नर ने व्यापारियों के साथ समीक्षा की है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

Updated : 5 May 2025, 5:09 PM IST
google-preferred

महराजगंज: वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही जनपद महराजगंज में राजस्व बढ़ोतरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विभागीय अधिकारी लगातार अपने-अपने विभागों के अंतर्गत राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहे हैं और संबंधित लोगों के साथ बैठक कर जागरूकता फैला रहे हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, राज्य सरकार ने कर वसूली को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अब मैरेज हॉल, रिसॉर्ट, बारात घर, लॉन और टेंट शामियाना व्यवसायों को भी जीएसटी (GST) के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

जीएसटी कमिश्नर ने की जागरूकता बैठक

इस संबंध में जिले की जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर प्रियंका श्रीवास्तव ने व्यापारियों के साथ एक जागरूकता बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि जिले के कई व्यवसाय अभी तक जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है।

व्यापारियों को दी योजनाओं की जानकारी

इस दौरान, जीएसीटी असिस्टेंट कमिश्नर ने व्यापारियों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही आश्वासन दिया गया कि पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी परेशानी न हो।

निरंतर चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान

इसके साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर ने यह भी बताया कि आगे चलकर इस संबंध में निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक व्यवसायी जीएसटी के तहत पंजीकृत हों और इससे न केवल सरकार के राजस्व में वृद्धि हो, बल्कि व्यापारियों को भी कर प्रणाली के अंतर्गत अनेक लाभ प्राप्त हों।

जानिए क्या है वस्तु एवं सेवा कर?

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और एकसमान बनाना है। जीएसटी तीन प्रकार का होती है, सीजीएसटी (केंद्र सरकार), एसजीएसटी (राज्य सरकार) और आईजीएसटी (अंतर-राज्य आपूर्ति)। हाल ही में राज्य सरकार ने कर वसूली को और प्रभावी बनाने के लिए अब मैरेज हॉल, रिसॉर्ट, बारात घर, लॉन और टेंट शामियाना व्यवसायों को भी जीएसटी (GST) के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

Location : 
  • maharajganj

Published : 
  • 5 May 2025, 5:09 PM IST