बिना लाइसेंस-हेलमेट बाइक चलाई तो स्कूल का गेट रहेगा बंद! महराजगंज डीएम का यह सख्त आदेश बदल देगा नियम

महराजगंज में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस बाइक से स्कूल आने वाले छात्रों को प्रवेश न देने के निर्देश दिए। वहीं फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों पर "मिशन सेफ फ्यूचर" के तहत कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 10 July 2026, 7:48 PM IST

Maharajganj: जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में परिवहन सुरक्षा समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूल वाहनों की सुरक्षा, वैध दस्तावेज, सड़क सुरक्षा नियमों और छात्रों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिनका पालन अब सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हुई अहम बैठक

बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नवनीत गोयल सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), मनोज कुमार सिंह  जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, यातायात विभाग के अधिकारी तथा जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

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बिना फिटनेस और परमिट वाले स्कूल वाहनों पर रोक

जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि जिन विद्यालयी वाहनों का परमिट, फिटनेस या अन्य आवश्यक दस्तावेज समाप्त हो चुके हैं, उनका संचालन किसी भी स्थिति में न किया जाए। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही ऐसे वाहन सड़क पर उतरेंगे। यदि कोई वाहन वर्तमान में संचालित नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित विद्यालय को इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से ISVMP पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

ISVMP पोर्टल पर वाहन विवरण अपलोड करने के निर्देश

इसके अलावा जिन विद्यालयों ने अब तक अपने वाहनों का पंजीकरण ISVMP पोर्टल पर नहीं कराया है, उन्हें तत्काल पोर्टल पर विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए गए, ताकि परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर उनका निरीक्षण किया जा सके।

विद्यालय यान सुरक्षा समिति की नियमित बैठक होगी

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित कराई जाए तथा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत होगी सख्त कार्रवाई

डीएम ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे "मिशन सेफ फ्यूचर" अभियान के तहत बिना वैध दस्तावेज, फिटनेस, परमिट या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी विद्यालय को बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर सख्ती

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला नाबालिग छात्रों की सड़क सुरक्षा को लेकर रहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे छात्र-छात्राएं, जो बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाकर विद्यालय आते हैं, उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय प्रबंधन ऐसे छात्रों के अभिभावकों की नियमित काउंसिलिंग करेगा और उन्हें नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन न देने तथा हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के लिए प्रेरित करेगा।

Location :  Maharajganj

Published :  10 July 2026, 7:48 PM IST