
अवैध पानी का पाउच बनाने की यूनिट पर पुलिस का एक्शन (Img: Dynamite News)
Maharajganj: महराजगंज में निचलौल में बिना जरूरी पंजीकरण और लाइसेंस के संचालित हो रही पानी पाउच यूनिट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। टीम ने बालाजी फूड वाटर पर छापेमारी कर पानी पाउच का नमूना लिया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। मौके पर रखे 25 बोरी पानी पाउच को भी सीज कर दिया गया। विभाग ने यूनिट का संचालन तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी महराजगंज और प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य)-II केके उपाध्याय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निचलौल में कार्रवाई की। टीम बालाजी फूड वाटर पहुंची और वहां पानी पाउच के निर्माण और बिक्री से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पानी पाउच का नमूना संग्रहित किया। नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पानी की गुणवत्ता और अन्य मानकों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी।
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जांच के दौरान टीम को मौके पर बड़ी संख्या में पानी के पाउच रखे मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 25 बोरी पानी पाउच को सीज कर दिया। विभाग के अनुसार सीज किए गए पानी पाउच की अनुमानित कीमत करीब 1,250 रुपये है। जब्त सामग्री को मौके पर ही विक्रेता की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। अब संबंधित सामग्री को लेकर विभागीय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार बालाजी फूड वाटर यूनिट का संचालन आवश्यक पंजीकरण या लाइसेंस के बिना किया जा रहा था। जांच में यह बात सामने आने के बाद टीम ने यूनिट संचालक को तत्काल संचालन बंद करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य और पेय पदार्थों से जुड़े कारोबार के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। बिना आवश्यक अनुमति के ऐसे कारोबार का संचालन नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
पानी पाउच का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अब विभाग को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय-समय पर जांच और निरीक्षण किए जाते हैं। यदि किसी इकाई में नियमों की अनदेखी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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निचलौल में पानी पाउच यूनिट के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद बिना पंजीकरण खाद्य और पेय पदार्थों का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा है। विभाग ने साफ किया है कि किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ का निर्माण और बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने कारोबारियों से जरूरी पंजीकरण और लाइसेंस लेने के बाद ही काम करने की अपील की है। विभाग की ओर से आगे भी ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच जारी रखने की बात कही गई है।
बालाजी फूड वाटर पर कार्रवाई करने वाली टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज प्रसाद, अंकित सिंह और पवन गौड़ शामिल रहे। टीम ने मौके पर जांच की, पानी पाउच का नमूना लिया और 25 बोरी पाउच को सीज किया। अब प्रयोगशाला से आने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
Location : Maharajganj
Published : 7 September 2026, 6:39 PM IST
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