वकील साहब हाईकोर्ट पहुंचे थे चौबे बनने लौटे बनकर छब्बे, लाखों का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी से भरण-पोषण की राशि की मांग करने वाले अधिवक्ता की याचिका को खारिज करते हुए उस पर लाखों का जुर्माना भी ठोंक दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि न्याय की चौखट पर झूठ और धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं है।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 27 April 2026, 1:08 PM IST

Prayagraj: एक अधिवक्ता को पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग करने की याचिका महंगी पड़ गयी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्यों को छिपाने और एक्स वाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाई और लाखों का जुर्माना भी ठोंक दिया।

कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से सक्षम और वकालत के पेशे से मौजूद याचिकाकर्ता ने न केवल अपने पक्ष में दिए गए गुजारा भत्ता को छिपाया बल्कि अपनी पत्नी के लिए गए पर्सनल लोन का पैसा भी रईसी जीवन जीने और शराब पीने में उड़ा डाला।

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ये है पूरा मामला

दरअसल, साल 2019 में 18 मई को अधिवक्ता ने एक लड़की से शादी की। उस वक्त दोनों ही कंपटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। शादी के बाद पत्नी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिव के पद पर नौकरी लग गई। जबकि पति लॉ से ग्रेजुएट होने और रजिस्टर्ड वकील होने के बावजूद बेरोजगार रह गया जिसके कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया।

वकील की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने फिर दोबारा 6 अक्टूबर 2022 को 13 लाख 56 हजार रुपये का लोन लिया। तब से वह 26 हजार 20 रुपये की किस्त भर रही है और वह 2028 तक भरती रहेगी। पत्नी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसके पति ने धोखाधड़ी से सारे पैसे अपने अकाउंट में ले लिए और उस पैसे से शराब पी गया।

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पत्नी ने बताया कि वह पति की इन हरकतों से परेशान हो गई और 2025 में तलाक की याचिका दायर कर दी और पति ने मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर गुजारा भत्ते का आवेदन किया।

अब भुगतान करने होंगे 15 लाख रुपये

अदालत ने पूरे मामले पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने लोन की रकम का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया है और उसकी मंशा साफ तौर पर गलत है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि पति छह महीने के भीतर पत्नी को 15 लाख रुपये का भुगतान करे। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि तय समय में राशि नहीं दी जाती, तो इटावा के जिला मजिस्ट्रेट इसे भू-राजस्व बकाया की तरह वसूलेंगे और आरोपी की संपत्तियों की जांच भी कराई जाएगी।

Location :  Prayagraj

Published :  27 April 2026, 12:55 PM IST