जनपद में आठ साल पुराने अपहरण, दुष्कर्म व पास्को एक्ट के मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपी को सजा सुनायी है।इस फैसले के बाद लोगों का न्याय पर भरोसा जगा है। आम लोगों ने कोर्ट के इस फैसले की तारीफ की है।

अमेठी में रेप पीड़िता को मिला न्याय
Amethi: जनपद में आठ साल पुराने अपहरण, दुष्कर्म व पास्को एक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाी है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सुलतानपुर की विशेष अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वर्ष 2018 में दर्ज इस मामले में न्यायालय के फैसले को पीड़िता के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने गुरुवार को बताया कि सुलतानपुर कोर्ट ने जिले के थाना मुसाफिरखाना के एक नाबालिक किशोरी के साथ अपहरण दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के मामले आठ साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्त दीपक कुमार केशरवानी पुत्र छोटेलाल निवासी दंतापुर थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली को दोषी करार दिया है।
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न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को धारा 366 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अर्थदण्ड अदा न करने दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी।
जिले के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता तहरीरी सूचना के आधार पर 29 सितम्बर 2018 को थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया था।उसने बताया था कि उपरोक्त दीपक उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गए थे।
जिस पर पुलिस ने धारा 363/366/376 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी पर मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचक शिव कुमार सिंह द्वारा मुकदमे की विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त दस जनवरी 2019 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
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कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद लोगों में न्याय के प्रति आस जगी है। देर आया दुरुस्त आये इस फैसले ने न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाया है।