Gorakhpur News: गोरखपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली कठोर सजा

गोरखपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2018 में कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 22 July 2026, 1:57 AM IST

Gorakhpur: गोरखपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2018 में कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

मामला थाना कैम्पियरगंज पर वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 318/2018 से जुड़ा है। अभियुक्त विपिन कन्नौजिया पुत्र मटरू, निवासी रूखाना, थाना धर्रा, जनपद अलीगढ़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इतनी मिली सजा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत इस मुकदमे की लगातार निगरानी की गई। थाना स्तर के पैरोकार और पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय बनाकर साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया। इसी का परिणाम रहा कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-4, गोरखपुर ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए एजीडीसी उमेश मिश्रा, एडीजीसी संजीत कुमार शाही तथा एजीडीसी बृजेश कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय में सशक्त कानूनी तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा।

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पुलिस का बयान

गोरखपुर पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दर्ज मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना और अपराधियों को कानून के अनुसार कठोर सजा सुनिश्चित कराना है। हाल के दिनों में इस अभियान के तहत कई मामलों में दोषसिद्धि हुई है,

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जिससे अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी तथा प्रत्येक मामले की मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  22 July 2026, 1:57 AM IST