5 साल बाद आया फैसला… नाबालिग केस में कोर्ट के इस निर्णय ने सबको चौंका दिया

गोरखपुर में नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से आया।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 29 May 2026, 7:42 PM IST

Gorakhpur : गोरखपुर में नाबालिग से जुड़े एक गंभीर यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट संख्या-04 द्वारा सुनाया गया।

2020 का मामला

मामला वर्ष 2020 का है, जब थाना सिकरीगंज क्षेत्र में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। इस मामले में मुकदमा संख्या 595/2020 दर्ज कर धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

पुलिस की कार्रवाई और चार्जशीट

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कुर्बान अली को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मामला लंबे समय तक अदालत में विचाराधीन रहा।

ऑपरेशन कनविक्शन की भूमिका

इस केस में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों की प्रस्तुति ने अहम भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

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समाज को संदेश

गोरखपुर पुलिस ने इस फैसले को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में तेजी से न्याय दिलाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों में सख्त सजा तय है।

Location :  Gorakhpur

Published :  29 May 2026, 7:41 PM IST