जनपद में संगठित अपराध और धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना गुलरिहा पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत पांच आरोपियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ… पढ़ें पूरी खबर

पुलिस की बड़ी कार्रवाई
गोरखपुर: जनपद में संगठित अपराध और धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना गुलरिहा पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत पांच आरोपियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्या है पूरी खबर?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। थाना गुलरिहा के थानाध्यक्ष द्वारा गिरोह के सरगना देशराज पुत्र सुखारी प्रसाद निवासी ग्राम खरवनिया कला थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर तथा उसके चार सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
विश्वासघात और ठगी की घटनाओं को अंजाम
पुलिस के अनुसार, देशराज अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। गिरोह में उसकी पत्नी वन्दना, तेजप्रकाश पुत्र सुखारी प्रसाद, सुशील कुमार पुत्र रामभजन तथा रामलाल पुत्र कन्हैयालाल शामिल हैं। ये सभी मिलकर लोगों के साथ विश्वासघात और ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह के सदस्यों के कारण आम जनमानस में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था।
मुकदमा पंजीकृत
गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर की अनुमति से गैंग चार्ट तैयार किया गया और थाना गुलरिहा में मु0अ0सं0 201/2026 धारा 2(ख)(1)(xi)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गैंग लीडर देशराज और उसके सहयोगियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देशराज और उसकी पत्नी वन्दना के खिलाफ वर्ष 2024 और 2025 में थाना गुलरिहा में धारा 406 के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जबकि वर्ष 2017 में संतकबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में भी उनका नाम सामने आया था।
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इसी तरह गिरोह के अन्य सदस्य तेजप्रकाश, सुशील कुमार और रामलाल के खिलाफ भी मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी से जुड़े विभिन्न मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद गिरोह की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी। पुलिस अब गिरोह की संपत्तियों की भी जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर कुर्की जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।