
5 साल की सजा
Gorakhpur: सहजनवां थाना क्षेत्र में मारपीट कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के वर्ष 2021 के मामले में अदालत ने अभियुक्त हरिओम को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की निगरानी के चलते मामले में दोषसिद्धि हुई है।
आरोपियों को सजा दिलाने की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में सहजनवां थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले की न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
मामला सहजनवां थाने में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा संख्या 263/2021 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 308/34, 323/34, 325/34, 336 और 506 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में हरिओम पुत्र हौसला प्रसाद, निवासी भड़साड़, थाना सहजनवां, गोरखपुर को अभियुक्त बनाया गया था। आरोप मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने समेत अन्य संबंधित अपराधों से जुड़े थे।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे), पीसी-1, जनपद गोरखपुर के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर न्यायालय ने हरिओम को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) बृजेश कुमार सिंह और धर्मेंद्र कुमार मिश्र का भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
दोषियों को सजा दिलाने पर जोर
पुलिस विभाग का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सके।
Location : गोरखपुर
Published : 23 October 2026, 6:04 PM IST
Topics : Gorakhpur News Sahjanwa News UP News