गोला थाना क्षेत्र के उपनगर वार्ड नंबर-3 वेवरी निवासी एक युवती ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता निशा, जो कि डेभा की पुत्री हैं, ने रविवार को गोला थाने में प्रार्थना पत्र देकर पति, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई।

गोरखपुर में मानवता शर्मसार
Gorakhpur: गोला थाना क्षेत्र के उपनगर वार्ड नंबर-3 वेवरी निवासी एक युवती ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता निशा, जो कि डेभा की पुत्री हैं, ने रविवार को गोला थाने में प्रार्थना पत्र देकर पति, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई।
डाइनामाइट न्यूज़ रिपोर्ट के प्राप्त जानकारी के अनुसार, निशा की शादी 8 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से कौशांबी जिले के थाना सैनी अंतर्गत ग्राम भैसहा पर मजरा, पोस्ट रामपुर धमावा निवासी अंकित कुमार मौर्य पुत्र उदयभान मौर्य से हुई थी। शादी के बाद जब निशा अपने ससुराल पहुंची तो उसके जीवन का असली संघर्ष शुरू हो गया।
निशा ने अपनी तहरीर में बताया कि शादी के कुछ ही दिन बाद पति अंकित मौर्य, ससुर उदयभान मौर्य और देवर सुमित मौर्य ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बार-बार ताने, अपमानजनक शब्दों और दबाव के बीच जब उसने विरोध किया तो 23 मई की शाम लगभग 7 बजे तीनों ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया।
निशा के अनुसार, उसे लात-घूंसे, थप्पड़ और लोहे की सरिया से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी कमर, पीठ और बाई बांह में गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी से इस बारे में शिकायत की तो जान से मारकर लाश फेंक देंगे।
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घटना से आहत निशा ने अब न्याय की गुहार लगाई है। गोला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रविवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 85, 115/2, 352, 351/3 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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थाना प्रभारी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले ने एक बार फिर समाज में दहेज लोभियों की मानसिकता को उजागर किया है।