महराजगंज जनपद के सिंदुरिया थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी, जेवर हड़पने और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। अरनहवा गांव निवासी पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट

कोर्ट के आदेश पर दो तांत्रिकों पर मुकदमा दर्ज
Maharajganj: जनपद के सिंदुरिया थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर सिंदुरिया पुलिस ने मुजहना बुजुर्ग निवासी ध्रुवनारायण तथा सेमरहना रनियहवा टोला, निचलौल निवासी प्रदुम्नधर दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
मामला अरनहवा गांव निवासी बृजेश से जुड़ा है। पीड़ित के अनुसार, कुछ समय पूर्व उसकी मुलाकात साधु के वेश में आए दोनों आरोपितों से हुई थी। दोनों ने उसकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया होने का दावा करते हुए झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र से ठीक करने का भरोसा दिलाया। पूजा-पाठ के खर्च के नाम पर पहले चरण में 15 हजार रुपये नकद लिए गए।
इसके बाद 15 जून 2025 को पूजा की तिथि तय कर दोनों आरोपित पीड़ित के घर पहुंचे और विधिवत पूजा-पाठ किया। पूजा के बाद पुनः 15 हजार रुपये नकद ले लिए गए। इसी दौरान आरोप है कि पत्नी के मंगलसूत्र और कान की बाली पर तंत्र-मंत्र करने के बहाने यह कहकर अपने साथ ले गए कि बाद में शुद्ध कर लौटाए जाएंगे।
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पीड़ित का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपितों ने जेवर वापस नहीं किए। मोबाइल से संपर्क करने पर टालमटोल की जाती रही। 10 जुलाई 2025 की शाम सिंदुरिया–पिपरा कल्याण रोड पर दोनों आरोपित अचानक मिल गए। जब पीड़ित ने अपने रुपये और जेवर वापस मांगे तो आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
राहगीरों के हस्तक्षेप से पीड़ित की जान बच सकी। घटना की सूचना तत्काल सिंदुरिया पुलिस और पुलिस अधीक्षक को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुजहना गांव निवासी ध्रुवनारायण एवं सेमरहना निचलौल निवासी प्रदुम्नधर दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।