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रायबरेली कोर्ट में पेश हुए सोमनाथ भारती, बोले- कोर्ट ने मुझे कभी फरार घोषित नहीं किया

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती रायबरेली कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया ने पिछले आदेश को गलत तरीके से पेश किया। कोर्ट ने उन्हें अब वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति दी है और अगली तारीख अभी घोषित नहीं हुई।
Post Published By: Tanya Chand
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रायबरेली कोर्ट में पेश हुए सोमनाथ भारती, बोले- कोर्ट ने मुझे कभी फरार घोषित नहीं किया

Raebareli: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती बुधवार को रायबरेली कोर्ट में पेश हुए। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 8 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के बाद आज सोमनाथ भारती अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायाधीश विवेक कुमार की कोर्ट में हाजिर हुए।

मामले का विवरण

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, सोमनाथ भारती ने बताया कि यह मामला वर्ष 2021 का है। उस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की थी। आज उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश मिला। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन्हें आगे छूट दी है कि वे वर्चुअल तरीके से पेश हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें यह अनुमति दी है। भविष्य में जब-जब कोर्ट आदेशित करेगा, वे फिजिकली उपस्थित होंगे।

कोर्ट के आदेश पर मीडिया रिपोर्टिंग पर आपत्ति

सोमनाथ भारती ने कहा कि पिछले आदेश को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। कोर्ट का आदेश यह बिल्कुल नहीं था कि वे फरार हुए हैं। कोर्ट की तरफ से धारा 82 की प्रक्रिया शुरू करनी थी। उन्होंने बताया कि फरार होने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और वे स्वयं वकील हैं।

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उन्होंने मीडिया पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि कई चैनलों ने आदेश को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और उनके खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना भी है। भारती ने मीडिया से अनुरोध किया कि कोर्ट के आदेश का मजाक न बनाएं और केवल वही जानकारी दें जो न्यायालय के आदेश में हो।

सोमनाथ भारती

भारती ने किया घटना का खुलासा

सोमनाथ भारती ने बताया कि यह मामला तब हुआ था जब रायबरेली में उन पर श्याही डाली गई थी। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में कोई चार्जशीट या एफआईआर नहीं की।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उस समय के एक भाजपा समर्थित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने उस व्यक्ति को 51,000 रुपये का इनाम दिया था। भारती ने सवाल उठाया कि यदि अपराध को बढ़ावा देने वालों को पैसों से इनाम दिया जाएगा तो अपराध बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी।

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कानूनी प्रक्रिया और भविष्य की रणनीति

सोमनाथ भारती ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि अगली तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। जब भी कोर्ट आदेश देगा, वे उस दिन फिजिकली उपस्थित रहेंगे।

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