Ballia: यूपी के बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक युवक ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर महिला से शादी की। जब महिला को अपने पति के बारे में सच्चाई का पता चला, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी, प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।
पकड़े गए आरोपी की पहचान सुधीर कुमार राम के रूप में हुई है, जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताता था। महिला के मुताबिक, सुधीर ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपनी असली पहचान छिपाई और उसे आईपीएस अधिकारी बना कर धोखे से शादी कर ली। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे न केवल मानसिक रूप से परेशान किया गया, बल्कि पूछताछ करने पर उसे गालियां भी दी गईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई।
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पुलिस ने जांच कर आरोपी के पास से बरामद की ये सामग्री
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कई प्रमाण और सामान बरामद किए हैं, जिसमें एक जोड़ी खाकी टेरिकॉट वर्दी, एक लैनर्याड, एक जोड़ी सफेद धातु स्टार, एक जोड़ी सफेद धातु अशोक स्तम्भ, एक आईडी कार्ड, दो आधार कार्ड और एक टैबलेट शामिल है। इन वस्तुओं से साफ पता चलता है कि आरोपी ने अपनी कूटरचित पहचान को मजबूत बनाने के लिए इनकी मदद ली थी।
पुलिस ने क्या कहा
दोकटी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस प्रकार के कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
मामला तब सामने आया जब महिला को अपने पति की असलियत पर शक हुआ। पति के बारे में जानने के बाद उसने एसपी को एक प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें उसने आरोप लगाया कि सुधीर कुमार राम ने अपनी असली पहचान छुपाकर आईपीएस अधिकारी बनने का झूठा दावा किया और इस झूठ के आधार पर उससे शादी कर ली।
इसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने पति से सच्चाई पूछी, तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का कहना है कि पति ने न केवल गालियां दीं, बल्कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की
पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धोखाधड़ी से की गई शादी कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर जब इसमें एक झूठे सरकारी अधिकारी का नाम घसीटा गया हो।

