CRPF जवान से 11.80 लाख की ठगी: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर विनोद ने किया बड़ा फ्रॉड, मुकदमा दर्ज

महराजगंज में CRPF के जवान से 11 लाख 80 हजार रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शेयर ट्रेडिंग व व्यापार में मुनाफे का झांसा देकर आरोपी ने रकम हड़प ली।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 1 January 2026, 7:54 PM IST

Maharajganj: जनपद में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जिसमें CRPF में कार्यरत जवान से 11 लाख 80 हजार रुपये की ठगी किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित जवान मनीष मौर्य पुत्र धीरेंद्र मौर्य, निवासी ग्राम एवं पोस्ट नटूआ बाजार, थाना कोतवाली, ने इस संबंध में थाने में प्रार्थना-पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित मनीष मौर्य ने बताया कि ग्राम रुदलापुर, पोस्ट महुआवा, थाना कोतवाली निवासी विनोद यादव पुत्र राम सागर ने खुद को “रिच सिग्नल ट्रेडिंग कंपनी” का संचालक बताते हुए शेयर बाजार, ट्रेडिंग और किराना व्यापार में मोटे मुनाफे का लालच दिया। आरोपी ने यह भी आश्वासन दिया कि निवेश की गई रकम पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और हर महीने मूलधन पर 5 प्रतिशत लाभ दिया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर कभी भी मूलधन वापस करने और सुरक्षा के तौर पर जमीन की रजिस्ट्री व चेक देने का वादा किया।

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पीड़ित के अनुसार, अलग-अलग चरणों में कुल 11,80,000 रुपये विनोद यादव को दिए गए। मार्च 2024 में 4 लाख रुपये श्यामसुंदर गुप्ता के माध्यम से, सितंबर 2024 में 6 लाख रुपये सीधे आरोपी को और जुलाई 2025 में 1 लाख 80 हजार रुपये पुनः उसके खाते में ट्रांसफर किए गए। शुरुआती दौर में मार्च से अगस्त 2024 तक 4 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत के हिसाब से कुछ लाभ दिया गया, जिससे भरोसा और गहरा हो गया।

हालांकि सितंबर 2024 में 6 लाख रुपये देने के बाद न तो कोई लाभ मिला और न ही मूलधन वापस किया गया। आरोपी फोन उठाना भी बंद कर दिया। विनोद यादव ने सितंबर 2024 में मौखिक रूप से यह वादा किया था कि 20 फरवरी 2025 से सभी निवेशकों का पैसा लौटाना शुरू कर देगा, लेकिन आज तक एक भी रुपया वापस नहीं किया गया। बाद में जुलाई 2025 में 30 प्रतिशत भुगतान शुरू करने का भरोसा देकर फिर से रकम ली गई, जो अब तक नहीं लौटाई गई।

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पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सिर्फ 10 लाख रुपये का एक चेक दिया, जबकि जमीन की रजिस्ट्री आज तक नहीं की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी है। पीड़ित जवान ने यह भी बताया कि ड्यूटी के कारण वह हर समय उपस्थित नहीं रह पाता, फिर भी न्याय की उम्मीद में कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

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  • Maharajganj

Published : 
  • 1 January 2026, 7:54 PM IST