कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से अर्जित लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए आरोपी भोला प्रसाद को माननीय न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई सोनभद्र पुलिस द्वारा एक संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी रैकेट के खुलासे के बाद की गई है।

भोला प्रसाद को कोर्ट का नोटिस
Sonbhadra: कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से अर्जित लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए आरोपी भोला प्रसाद को माननीय न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई सोनभद्र पुलिस द्वारा एक संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी रैकेट के खुलासे के बाद की गई है।
यह मामला थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में मु0अ0सं0-1191/25 के तहत दर्ज किया गया है। इसमें विभिन्न धाराओं (318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) BNS तथा 27A/29 NDPS Act) के तहत अभियुक्त भोला प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी निवासी भोला प्रसाद पुत्र स्व0 रामदयाल पर नशीले पदार्थों की तस्करी का बड़ा रैकेट संचालित करने का आरोप है।
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जांच में सामने आया कि भोला प्रसाद ने झारखंड के रांची में "शैली ट्रेडर्स" के नाम से गोदाम और ड्रग लाइसेंस फर्जी तरीके से प्राप्त किया। उसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को गुमराह कर वैध दस्तावेज तैयार करवाए। इसके बाद उसने झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर और बलिया में फर्जी फर्मों के माध्यम से कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी की।
भोला प्रसाद ने इस अवैध रैकेट से भारी मात्रा में धन कमाया और इसे महंगे आवास, वाहन और बैंकों में जमा किया। अब तक की विवेचना में उसकी संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये पाई गई है। इसी के आधार पर सोनभद्र की SIT टीम ने नए कानून (धारा 107 BNSS) के तहत भोला प्रसाद की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में रिपोर्ट पेश की।
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माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर आरोपी को तामील कराया है। वर्तमान में उसकी चिन्हित संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी कार्यवाही जारी है। यदि इस आपराधिक कृत्य से अर्जित अन्य संपत्ति प्रकाश में आती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।