लेखपाल की कलम, वकील की दलील और पत्रकार की धौंस.. 30 लोगों ने मिलकर रची दिल्ली के निवेशक से लूट की स्क्रिप्ट, जानें क्या है मामला

बदायूं के सहसवान में जमीन खरीद-फरोख्त के दौरान एक निवेशकर्ता से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अन्य सहित 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आखिर क्या है यह पूरा विवाद?

Post Published By: सौम्या सिंह
Updated : 7 April 2026, 12:10 PM IST

Budaun: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सहसवान इलाके में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दिल्ली के एक निवेशक धर्मेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनसे करीब 57.82 लाख रुपये की ठगी की गई है।

इस मामले की खास बात यह है कि पीड़ित ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों, एक अधिवक्ता और एक पत्रकार सहित कुल 30 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

साजिश का तरीका और फर्जीवाड़ा

पीड़ित धर्मेंद्र सिंह के अनुसार, उन्हें सहसवान में जमीन दिखाने के बाद फर्जी कागजात के जरिए भरोसे में लिया गया। स्टाम्प ड्यूटी और अन्य सरकारी शुल्कों के नाम पर अलग-अलग किस्तों में उनसे कुल 57.82 लाख रुपये ले लिए गए।

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आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में राजस्व विभाग के लेखपालों और कानूनगो ने पैमाइश के नाम पर अतिरिक्त रुपयों की मांग की और मांग पूरी न होने पर फाइल गायब करने की धमकी दी। वहीं, एक अधिवक्ता पर फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने का आरोप लगाया गया है।

कब्जा मांगने पर मिली जान से मारने की धमकी

घटनाक्रम के मुताबिक, जब पीड़ित 2 जुलाई 2025 को अपनी खरीदी गई जमीन पर कब्जा लेने सहसवान पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने धारदार हथियार दिखाकर उन्हें डराया और दोबारा इलाके में दिखने पर जान से मारने की धमकी दी।

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पीड़ित का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी इस जमीन में लगा दी थी, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद भी उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका।

पुलिस की एंट्री, तगड़ी धाराओं में FIR....

सहसवान कोतवाली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें मुख्य रूप से धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351(3) (अपराधिक डराना-धमकाना) शामिल हैं।

मामले की जांच उपनिरीक्षक रामायण सिंह को सौंपी गई है। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Budaun

Published :  7 April 2026, 12:10 PM IST