
अमेठी नगर पालिका परिषद (Image: Social Media)
Amethi: अमेठी में नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने टैक्स बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। नगर पालिका ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है, जिसके तहत बकाया कर जमा करने वाले लोगों को ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ आवासीय, गैर-आवासीय और मिश्रित श्रेणी की संपत्तियों के बकायेदार उठा सकेंगे। नगर पालिका ने साफ किया है कि तय समय सीमा के अंदर बकाया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका परिषद गौरीगंज के अधिशासी अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि बकायेदारों की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित रहेगी। इसके तहत नगर क्षेत्र के करदाताओं को अपने पुराने बकाये को निपटाने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बकाया कर राशि जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज की पूरी छूट मिलेगी। इससे लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
नगर पालिका ने करदाताओं को एक और सुविधा दी है। अब बकाया राशि को एक साथ जमा करने के अलावा तीन आसान किस्तों में भी भुगतान किया जा सकेगा। हालांकि, किस्तों में भुगतान करने की सुविधा का लाभ लेने के लिए पूरी बकाया राशि तीन महीने के भीतर जमा करनी होगी।
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन सभी संपत्तियों को मिलेगा, जिन पर एक अप्रैल तक का कर बकाया है। इसमें आवासीय, गैर-आवासीय और मिश्रित श्रेणी की संपत्तियां शामिल हैं। नगर पालिका ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर समय पर अपना बकाया टैक्स जमा करें और ब्याज व सरचार्ज की छूट प्राप्त करें।
नगर पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि योजना की अवधि खत्म होने के बाद किसी भी बकायेदार को अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि आवेदन और बकाया जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद बकाया करदाताओं के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वह समय रहते योजना का लाभ उठाएं और अपने टैक्स संबंधी मामलों का निपटारा कर लें।
Location : Amethi
Published : 24 August 2026, 8:34 PM IST