राखी सावंत को झांसी कोर्ट से बड़ी राहत! गैर-जमानती वारंट वापस लेने का आदेश

बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को झांसी की अदालत से बड़ी राहत मिली है। करीब 16 साल पुराने मामले में राखी सावंत की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी गैर-जमानती वारंट को वापस लेने का आदेश दिया गया है।

Updated : 23 October 2026, 8:31 PM IST
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झांसी: बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को झांसी की अदालत से बड़ी राहत मिली है। करीब 16 साल पुराने मामले में राखी सावंत की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी गैर-जमानती वारंट को वापस लेने का आदेश दिया गया है। राखी सावंत के अधिवक्ताओं ने अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 दिसंबर 2011 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के आदेश और प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन करने के बाद झांसी की सिविल जज जूनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 22 अक्टूबर को वारंट वापस मंगाने के निर्देश जारी किए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं।

गैर-जमानती वारंट जारी

दरअसल, पूरा मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से जुड़े करीब 16 साल पुराने प्रकरण का है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। बीती 16 अक्टूबर को अदालत ने राखी सावंत की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद मामले में उनके अधिवक्ता ठाकुर आशु सिंह और केवल कृष्णा यदुवंशी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

अधिवक्ताओं की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2011 को ही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अधिवक्ताओं के मुताबिक, हाईकोर्ट का यह आदेश अब भी प्रभावी है। इसी आधार पर अदालत से पूर्व में जारी गैर-जमानती वारंट को वापस लेने का अनुरोध किया गया।

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प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संबंधित तथ्यों और हाईकोर्ट के पुराने आदेश का अवलोकन करने के बाद झांसी की सिविल जज जूनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया। अदालत ने पूर्व में जारी आदेशिका यानी गैर-जमानती वारंट को अविलंब वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद राखी सावंत को फिलहाल इस वारंट के मामले में राहत मिली है।

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वहीं, अब इस पुराने प्रकरण में अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत में आगे होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल, हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का हवाला दिए जाने के बाद झांसी न्यायालय ने गैर-जमानती वारंट वापस मंगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

Location :  झांसी

Published :  23 October 2026, 8:30 PM IST

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