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जिला सत्र न्यायालय, बलिया (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Ballia: करीब 23 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह मामला तत्कालीन शहर कोतवाल के साथ बदतमीजी, गाली-गलौज और मारपीट से जुड़ा हुआ है। सीजेएम शैलेष पांडेय की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह कड़ा कदम उठाया है।
यह घटना 4 दिसंबर 2003 को सुबह करीब 9:25 बजे कोतवाली थाना परिसर में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तत्कालीन शहर कोतवाल सर्वजीत शाही ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन कोतवाल अपने साथियों के साथ अभियुक्तों की तलाश में जा रहे थे। इसी दौरान आरटी सेट से सूचना मिली कि रविशंकर उर्फ पप्पू सिंह और दयाशंकर सिंह अपने करीब 20 समर्थकों के साथ कोतवाली में मौजूद हैं और उन्हें बुला रहे हैं।
जब कोतवाल अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कोतवाली पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं और उनका कॉलर पकड़ लिया। आरोप है कि इस दौरान दयाशंकर सिंह भी उन पर हमलावर हो गए। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया। अभियोजन के मुताबिक, इस दौरान रविशंकर ने कथित तौर पर कहा था, "साले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करोगे।"
इस पुराने मामले में सह-आरोपी और वर्तमान एमएलसी रविशंकर उर्फ पप्पू सिंह की अदालत ने आज की गैरहाजरी को माफ कर दिया है। इसका कारण यह है कि एमएलसी ने पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत अर्जी मंजूर करा ली थी।
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दूसरी ओर, सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित न होने के कारण मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अदालत ने इस वारंट को तामील कराने के लिए एन.एस.पी के माध्यम से एसपी बलिया के पास भेज दिया है। वर्तमान में दयाशंकर सिंह सदर विधायक और परिवहन राज्यमंत्री के पद पर हैं।
Location : Ballia
Published : 16 October 2026, 9:16 AM IST