Mafia Atiq Ahmed की 168 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क, स्लॉटर हाउस भी प्रशासन के निशाने पर

बिजनौर के धामपुर क्षेत्र से जुड़े चर्चित मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद की करीब 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की संपत्ति पर प्रशासनिक कार्रवाई का शिकंजा कस गया है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 1 June 2026, 1:39 PM IST

Bijnor: बिजनौर के धामपुर क्षेत्र से जुड़े चर्चित मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद की करीब 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की संपत्ति पर प्रशासनिक कार्रवाई का शिकंजा कस गया है। Gangster Act के तहत जिला मजिस्ट्रेट जालौन राजेश कुमार पाण्डेय ने आरोपी की भूमि और ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में धामपुर की उप जिलाधिकारी स्मृति मिश्रा को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।

15 दिनों के भीतर होगी कुर्की

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक जालौन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि ग्राम याकूबपुर, परगना स्योहारा, तहसील धामपुर स्थित आरोपी की संपत्तियों को नियमानुसार 15 दिनों के भीतर कुर्क किया जाए।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कुर्की की प्रक्रिया गैंगस्टर एवं समाज विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के तहत की जा रही है।

अंतरराज्यीय गिरोह संचालन का आरोप

पुलिस आख्या के अनुसार आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर पर एक संगठित अपराध गिरोह संचालित करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित रूप से गैंग लीडर गुलजार के सहयोग से अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय नेटवर्क चला रहा था।

पुलिस का दावा है कि गिरोह कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था। मामले की जांच के दौरान फोरेंसिक लैब मथुरा की रिपोर्ट में वाहन से बरामद सामग्री में गोमांस होने की पुष्टि हुई थी।

कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ बिजनौर के थाना स्योहारा समेत जालौन जनपद में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

स्लॉटर हाउस समेत कई भूखंड होंगे कुर्क

प्रशासन द्वारा जारी विवरण के अनुसार ग्राम याकूबपुर स्थित 10 गाटा संख्याओं की भूमि तथा गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54 और 47 पर निर्मित Omar International Slaughter House को भी कुर्की की कार्रवाई में शामिल किया गया है।

संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 168 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, जो इस क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत होने वाली बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।

Organized Crime के खिलाफ सख्त संदेश

प्रशासन का कहना है कि संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Location :  Bijnor

Published :  1 June 2026, 1:39 PM IST