अमेठी में चाकू से हत्या के मामले में बड़ा फैसला, दोषी को उम्रकैद

अमेठी में हत्या के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वेश कुमार उर्फ पिंटू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई इस कार्रवाई में दोषी को सजा दिलाने तक पहुंची न्यायिक प्रक्रिया ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 10 October 2026, 12:51 AM IST
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Amethi: ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायबरेली की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सर्वेश कुमार उर्फ पिंटू को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित भी किया है। वहीं साक्ष्य मिटाने से संबंधित धारा में सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस तरह दोषी पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास का भी आदेश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने शुक्रवार को बताया कि न्यायालय में चल रहे अभियोगों में अप्रेशन कनविक्शन अभियान के तहत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय रायबरेली में हत्या और साक्ष्य मिटाने के एक मामले में जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के कोंची
निवासी अभियुक्त सर्वेश कुमार उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 दिनेश सिंह को दोष सिद्ध किया।

कोर्ट ने सुनाई ये सजा

जिसके चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्त को शुक्रवार को हत्या में आजीवन कारावास व पच्चीस हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा 201 में सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी ।
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प्रश्नगत अभियोग में वादिनी मुकदमा सरिता सिंह पत्नी स्व0 रवीन्द्र प्रताप सिंह निवासी कोंची थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 12 अक्टूवर 2023 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति रवीन्द्र प्रताप सिंह को घर से बुलाकर ले जाना व चाकू मार कर हत्या कर देने पर धारा 302, 201 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मोहनगंज धीरेन्द्र कुमार यादव द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-248 न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

Location :  Amethi

Published :  10 October 2026, 12:48 AM IST

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