इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण को किया तलब, जानें किस मुद्दे पर गुस्सा हुए जज साहब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना नॉलेज पार्क पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए यूपी DGP राजीव कृष्ण और गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह को तलब किया है। मामला मुकदमा अपराध संख्या 65/2026 में आरोपी अमित कुमार की जमानत याचिका से जुड़ा है।

Post Published By: DN Bureau
Updated : 22 August 2026, 1:53 PM IST
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Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में एक मामले की जांच को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण और गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को तलब किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने दोनों अधिकारियों को 24 अगस्त 2026 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला थाना नॉलेज पार्क में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 65/2026 से जुड़ा हुआ है। मामले में आरोपी अमित कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

सीसीटीवी फुटेज को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब

आरोपी अमित कुमार की ओर से सूरजपुर जनपद न्यायालय में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी ने बताया कि 19 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में अमित कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इससे पहले 14 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने विवेचक को तलब किया था। अदालत ने पुलिस से सवाल किया था कि आरोप पत्र में अमित कुमार और सन्नी को आरोपी बनाया गया है, जबकि जांच में दाखिल सीसीटीवी फुटेज में केवल मुख्य आरोपी अमरपाल उर्फ छोटे की पहचान स्पष्ट रूप से हो पाई है। वहीं अन्य दो आरोपियों की पहचान फुटेज साफ नहीं होने के कारण नहीं हो सकी थी। हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के सत्यापन और दोनों आरोपियों को चार्जशीट में शामिल करने के आधार को लेकर विवेचक से जवाब मांगा था।

तय तारीख पर पेश नहीं हुए विवेचक, कोर्ट ने जताई नाराजगी

अधिवक्ता अमित भाटी ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित तारीख पर विवेचक अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण और गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह को तलब किया है। दोनों अधिकारियों को 24 अगस्त को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

पुलिस की निष्क्रियता पर हाईकोर्ट सख्त

इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जांच प्रक्रिया में लापरवाही और आदेशों के पालन में देरी को गंभीर माना है। अब सभी की नजर 24 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर है, जहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।

Location :  Greater Noida

Published :  22 August 2026, 1:53 PM IST

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