दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा- विवाहित महिला ‘लिव-इन पार्टनर’ पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विवाहित पुरुष पर उसकी ‘लिव-इन पार्टनर’ (विवाह के बिना साथ रहने वाला व्यक्ति) द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पहले ही किसी से विवाह बंधन में बंध चुकी महिला यह दावा नहीं कर सकती कि किसी अन्य व्यक्ति ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट