भ्रष्टाचार-रोधी कानून में धारा 17ए को जोड़ने पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का ये बयान आया सामने
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम में संशोधन के साथ धारा 17ए को शामिल करना यह सुनिश्चित करने के लिए ‘‘सही दिशा में उठाया गया कदम’’ है कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर सकें। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर