Diwali: आतिशबाजी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नहीं किया पालन तो त्यौहार होगा खट्टा
दिवाली पर आतिशबाजी तो ठीक है लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है इस पर गौर करना सभी के लिये महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक अातिशबाजी कर सकते हैं। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़ें और किन बातों का रखना पड़ेगा ध्यान