Mumbai: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में साक्ष्यों के अभाव में एक महिला बरी
मुंबई की एक अदालत ने गलत दिशा में वाहन चलाने के मामले में 21-वर्षीया एक महिला को इस आधार पर बरी कर दिया कि ट्विटर पर डाली गई इस घटना की तस्वीर को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने में पुलिस असफल रही। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर