बंबई हाई कोर्ट ने ऐसे बच्चों को आरक्षण का लाभ न देने पर सरकार को दी बड़ी नसीहत, जानिये क्या कहा
बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार के इस रुख से अप्रसन्नता जतायी कि अनाथ बच्चों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ अभिभावकों द्वारा छोड़ दिये गए बच्चों को नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि राज्य को ऐसे बच्चों के लिए ‘‘संरक्षक’’ के तौर पर काम करना चाहिए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट