भारत के करोड़ों लोगों को DGCA का होली तोहफा, अब फ्लाइट टिकट को इतने घंटे पहले कर सकते हैं बिना पेनाल्टी के कैंसिल
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन टिकट कैंसिलेशन, नाम सुधार और रिफंड को आसान बनाने वाले नए नियम लागू किए हैं। अब 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल या चेंज करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, रिफंड 14 वर्किंग डेज में मिलेगा, और मेडिकल इमरजेंसी में विशेष छूट भी मिलेगी।