महिला जबरदस्ती बनाना चाहती थी पुरुष से शारीरिक संबंध, दिल्ली कोर्ट ने कहा- तुम 300 मीटर दूर रहो, जानें पूरा मामला
सिविल न्यायाधीश रेणु की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि संबंधित महिला पुरुष के फ्लैट के 300 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकती। न ही वह व्यक्तिगत रूप से फोन, सोशल मीडिया या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क कर सकती है। उसे वादी (पुरुष) और उसके परिवार के किसी भी सदस्य से सीधे या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से संपर्क साधने से भी रोक दिया गया है।