CRPF ने सेवा के दौरान आंख गंवाने वाले ड्राइवर को निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1.25 करोड़ का जुर्माना
सेवा के दौरान दृष्टिहीन हुए सीआरपीएफ के पूर्व जवान को नौकरी से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि वैकल्पिक पद देना कानूनी जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए पूर्व जवान को 1.25 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।