10 से बढ़ाकर 20 लाख तक हुई करमुक्त ग्रेच्युटी की सीमा
श्रम संसाधन मंत्रालय ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिये करमुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..