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यूपी निकाय चुनावः OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, जानिये कब होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये कब होगी सुनवाई
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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यूपी निकाय चुनावः OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, जानिये कब होगी सुनवाई

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ योगी सरकार द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। याचिका में यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग भी की है।

जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार के ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस (Chief Justice) के सामने यह मामला रखा है. जिसमें कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर रोक की मांग की गई है।

अब इस मामले में चीफ जस्टिस ने बुधवार यानी चार जनवरी को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है। हालांकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है।

बता दें कि इससे पहले 28 दिसंबर को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के बिना 31 जनवरी, 2023 तक चुनाव संपन्न कराया जाए और ओबीसी आरक्षण के लिये आयोग गठित किया जाये। यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

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