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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल सोमवार की तारीख तय कर दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ईडी के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि यह तय करने की जरूरत है, कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है? ED ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा। पीएमएलए की धारा 45 में वर्णित दोहरी शर्तें सिसोदिया पूरी नहीं कर सकते हैं।
Published : 10 April 2024, 4:48 PM IST
Topics : 15 April 15 अप्रैल bail Delhi Liquor Case Manish Sisodia plea जमानत दिल्ली शराब घोटाला मनीष सिसोदिया याचिका